जांजगीर चांपा (सलवा जुडूम मीडिया) जैजेपुर से विधायक बालेश्वर साहू को अदालत के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई धोखाधड़ी और गबन के एक मामले में की गई है। पुलिस ने आज इस मामले में दो संदूक चालान जिला न्यायालय में पेश किया गया है, चालान और उपलब्ध साक्ष्यों पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने विधायक की गिरफ्तारी का आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मामला आर्थिक अनियमितताओं से जुड़ा है। जिसकी जांच लंबे समय से चल रही थी। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े दस्तावेज़, लेन-देन के रिकॉर्ड और अन्य सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। बता दे कि प्रार्थी राम कुमार शर्मा पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा उम्र 46 वर्ष परसा पाली थाना सारागांव के द्वारा दी गई शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गई शिकायत जांच पर आरोपी विधायक श्री बालेश्वर साहू विधायक विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर एवं गौतम राठौर द्वारा प्रार्थी के साथ 42,78,000 रुपए की धोखाधड़ी करना पाए जाने पर थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 450/2025 धारा 420,467,468,471,34 भादवी का अपराध दिनांक 03.10.2025 को कायम कर विवेचना में लिया गया अपराध विवेचना एवं साक्ष्य संग्रह पर गौतम राठौर एवं विधायक श्री बालेश्वर साहू विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर जिला शक्ति के विरुद्ध अपराध धारा सिद्ध पाए जाने एवं मामले में विवेचना पूर्ण होने से अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में दिनांक 9.1.2026 पेश किया गया। माननीय CJM न्यायालय द्वारा चालान लेने के उपरांत जेल वारंट बनाया गया, जिसके उपरांत आरोपी द्वारा रेगुलर बेल के लिए उसी कोर्ट मे आवेदन दिया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। पुलिस ने विधायक को जेल दाखिल कर दिया है। फिलहाल विधायक बालेश्वर साहू को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं।




