चांपा (सलवा जुडूम मीडिया) डोंगाघाट हनुमान मंदिर समिति व महंत नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच उच्च न्यायालय द्वारा जिला जांजगीर चांपा प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष लंबित सिविल वाद ए क्लास क्रमांक 18 / 2024 की आगामी कार्रवाई आगामी सुनवाई तिथि तक स्थगित करते हुए आवेदक हनुमान मंदिर सर्वराकार कन्हैयादास के पक्ष मे उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है डोंगाघाट हनुमान जी मूर्ति मठमंदिर देवस्थान की ओर से अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय में अनावेदको के विरुद्ध की गई अपील को माननीय न्यायालय ने स्वीकार सुनवाई करते हुए आवेदक कन्हैयालाल के पक्ष में अंतरिम आदेश किया है उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने एवं अभिलेखों के अवलोकन उपरांत यह पाया गया कि आवेदक दिनांक 29 /6/1996 की वैध वसीयत के अंतर्गत नियुक्त श्री हनुमान मंदिर के सर्ववराकार है जिन्हें मंदिर के प्रबंधन एवं कल्याण का दायित्व सौंपा गया है दिनांक 7.11.2025 को जिला न्यायाधीश जांजगीर चांपा द्वारा सिविल वाद ए क्लास क्रमांक 18 /2024 में पारित आदेश द्वारा आवेदक को अपने कर्तव्य निरवहन से रोका गया है तथा अनावेदक क्रमांक 1एवं 2को मंदिर के प्रबंध उसकी संपत्ति के स्थानांतरण तथा प्राचीन संरचनाओं की ध्वस्तकरण मे हस्तक्षेप की अनुमति दी गई है इस प्रकार का प्रतिबंध मंदिर की संपत्ति को अपूरणीय क्षति पहुंचाने की संभावना रखता है प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया गया कि आवेदक के पक्ष मे अंतिरिम राहत प्रदान किए जाने हेतु प्रथम दृश्यटया मामला विद्यमान है प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए अंतरिम व्यवस्था के रूप में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश जांजगीर चांपा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के समक्ष लंबित सिविल वाद ए क्लास क्रमांक 18/ 2024 के समस्त आगामी कार्यवाही आगामी सुनवाई तिथि तक स्थगित की जाती है।
उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद नगर में चर्चा का बाजार गर्म है डोंगाघाट हनुमान मंदिर की संपत्तियों का बंदरबाट करने वाले व मनमाने तरीके से पूजा स्थल आस्था केंद्र प्राचीन व्यायाम शाला सहित प्राचीन भवनो का ध्वस्तीकरण करने वालों की मनमानी पर रोक लगाने का समय आ गया है। ज्ञात हो कि हनुमान मंदिर मठपूजा देवस्थान की भूमि संपत्तियों के बंदरबाट को लेकर डोंगाघाट हनुमान मंदिर में दान देने वाले दानदाताओं सहित नगर के जागरूक समाज सेवियो नागरिकों द्वारा हनुमान मंदिर के भूमि संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले एवं लाभार्थी होकर हनुमान मंदिर ट्रस्ट के लिए स्वयं आवेदन करने वालों के विरुद्ध आपत्तियां अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चांपा में दर्ज की गई है जिसमें हनुमान मंदिर ट्रस्ट का गठन उसके दोहन करने वालों को लेकर नहीं किया जाय कि मांग की गई है।





