जांजगीर चांपा (सलवा जुडूम मीडिया) जांजगीर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक चर्चित मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और ₹5,000-₹5,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला बिर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम भोथिया का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक की लोहे के रॉड और डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

अभियोजन के अनुसार, 10 मई 2025 को हुई इस घटना में आरोपियों ने देवी प्रसाद कश्यप पर जानलेवा हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया।

सुनवाई के दौरान 21 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी माना।न्यायालय ने रामशंकर कश्यप (22 वर्ष) एवं जुझार कश्यप (40 वर्ष) को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1)/3(5) के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक पर ₹5,000 अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त 6-6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक के. एन. कश्यप ने प्रभावी पैरवी की। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन का पक्ष प्रमाणित मानते हुए यह फैसला सुनाया।




